कोण्डागांव
कोंडागांव, 14 अक्टूबर। आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव, किरण चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव गायत्री साय, प्रशिक्षु न्यायाधीश रीमा लकड़ा एवं प्रतिधारक अधिवक्ता सुरेन्द्र भटट् द्वारा शासकीय पालिटेक्निक कालेज कोण्डागांव में विधिक जागरूकता लाने के उद्देश्य से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया है।
शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव गायत्री साय ने पॉक्सो एक्ट की महत्वपूर्ण धाराओं की जानकारी देते हुए बताया कि यह अधिनियम बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की रोकथाम एवं दोषियों को कठोर सजा देने के उददेश्य से बनाया गया है तथा साईबर क्राईम के संबंध में बताया गया की इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग, ऑनलाईन फ्रॉड से बचाव साइबर बुलिंग की पहचान एवं महिला उत्पीडऩ, घरेलू हिंसा, मोटर वाहन अधिनियम के संबंध में जानकारी दी गई। प्रशिक्षु न्यायाधीश रीमा लकड़ा ने साक्षी संरक्षण स्कीम 2018 के संबंध में बताया कि साक्षी संरक्षण स्कीम, 2018 भारत की पहली आधिकारिक योजना है जो अदालती मामलों में गवाहों (साक्षियों) की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
यह योजना गवाहों को धमकी, हिंसा या डर से बचाने के लिए बनाई गई है, ताकि वे बिना डर के अपना बयान दे सकें। इसके साथ ही सुरेन्द्र भट्ट ने नालसा के नई योजनाओं के संबंध में जानकारी दी ।
उक्त शिविर में प्रधानाचर्य ए.के. खैरवाह, अन्य शिक्षकगण तथा रंजन कुमार बैध, लोकेश यादव अधिकार मित्र उपस्थित थे।


