कोण्डागांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 28 अक्टूबर। सामूहिक बलात्कार कर हत्या करने के प्रयास में आरोप सिद्ध हो जाने पर कोर्ट ने पति समेत दो आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा दी। इस प्रकरण में शासन की ओर से हेमंत गोस्वामी, लोक अभियोजक ने पैरवी की।
प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक हेमंत गोस्वामी ने बताया कि आरोपी पीडि़ता का पति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 376-घ, 307 के अंतर्गत एवं आरेापी गागरू राम उसेंडी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 376-घ के अंतर्गत आरोप है कि अभियुक्त पीडि़ता का पति ने 6.10.2021 को अपने घर में पीडिता को हाथ-मुक्का, डंडा और में रखे टंगिया से मारपीट कर हत्या करने का प्रयत्न किया तथा दोनों ही आरोपी ने पीडि़ता के साथ पृथक-पृथक एवं सामूहिक बलात्कार किया ।
घटना के संबंध लोक अभियोजक हेमंत गोस्वामी ने विस्तृत तौर पर बताया कि प्रार्थिया/पीडि़ता के द्वारा 8.10.2021 को जिला अस्पताल नारायणपुर में भर्ती रहने के दौरान इस आशय का देहाती नालसी दर्ज कराया कि उसकी पुत्री शारीरिक रूप से कमजोर होने से उसे अस्पताल लेकर गयी थी और इलाज कराकर वापस घर आयी तो उसका पति एवं अभियुक्त गागरू राम उसेंडी दोनों घर में दोपहर के समय से शराब पीने लगे । दोनों आरोपी शराब पीकर नशे की हालत में घर पर ही सो गये।
पीडिता के द्वारा बार-बार उन्हें जगाने की कोशिश करने पर भी उनके नहीं जागने पर शाम लगभग 5 बजे अपने पड़ोसी के घर चले गयी, जिस पर उसका पति उसे अपने घर लेकर आया और घर के अंदर दरवाजा को बंद करके उसके पड़ोसी के घर जाने की बात को लेकर उसे जाने से मारने की धमकी देकर उसकी हत्या करने की नीयत से उसे हाथ-मुक्का, डंडा और टंगिया से मारपीट कर उसके सिर, पसली एवं गला में चोट पहुचाया एवं घायल अवस्था में ही उसके पति ने पीडि़ता का बलात्कार किया।
उसके बाद पीडिता को घसीटते हुए आरोपी गागरू राम उसेंडी के पास लेकर गया और उसे भी पीडि़ता का बलात्कार करने के लिए कहा। जिस पर आरोपी गागरू राम उसेंडी ने भी पीडि़ता के साथ बलात्कार किया।
रात्रि 2 बजे वह अपने घर से निकलकर अपने मामा के घर गयी जिसके पश्चात् उसके मामा ने उसके माता-पिता को घटना के बारे में बताया, जिस पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया । उक्त देहाती नालसी के आधार पर थाना नारायाणपुर में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पजीबंद्व कर विवेचना में लिया गया । विवेचना में आरोपीगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से उसे विधिवत् गिरफ्तार कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।
कोण्डागांव जिले के अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) विक्रम प्रताप चंद्रा ने प्रकरण का विचारण कर अभियुक्त क्रमांक 01 पीडि़ता का पति को धारा 376, 376-घ, 307 भादवि के आरोप में आजीवन करावास एवं रूपये 500.00 के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 06 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं आरोपी गागरू राम उसेंडी धारा 376-घ भादवि के आरोप में आजीवन करावास एवं रूपये 500.00 के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 06 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास को पृथक से भुगतने का आदेश पारित किया गया है ।