कोण्डागांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोंडागांव, 28 अगस्त। मंगलवार को उत्तरा कुमार कश्यप प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के मार्गदर्शन में कमलेश कुमार जुर्री, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.एस.सी.) पॉक्सो कोण्डागांव एवं विक्रम प्रताप चन्द्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोण्डागांव के द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय कोण्डागांव जिला-कोण्डागांव में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
इस दौरान बच्चों के प्रति विधिक जागरूकता लाने के उद्देश्य में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर उपस्थित छात्र-छात्राओं को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, के तहत बाल विवाह पर रोक लगाने, एवं इस तरह के बाल विवाह को बढ़ावा देने वालों के लिए सजा के संबंध में गुड टच, बैड टच, चाईल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098 एवं बच्चों का संरक्षण हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के संबंध में जानकारी दी गई साथ ही अगर किसी बालक जो 18 वर्ष से कम हो यदि वो किसी प्रकार का शारीरिक संबंध बनाता या किसी प्रकार का क्षतिग्रस्त पहुंचाने का प्रयास करता है या करता है तब उनके लिए एक अलग से किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना की गई है और उनकी सुनवाई वहां होती है तथा उनको सुधारने हेतु सुधार गृह में रखा जाता है, इसकी जानकारी दी गई।
इस अवसर पर सुरेन्द्र भट्ट प्रतिधारक अधिवक्ता, एवं जवाहर नवोदय विद्यालय कोण्डागांव के प्राचार्य संजय कुमार सिंह तथा समस्त शिक्षक गण एवं पारेश्वर देवांगन, विवेक कश्यप पी.एल.व्ही. सहित समस्त छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।