कोण्डागांव

बिना सूचना गैरहाजिर, वन कर्मी बर्खास्त
04-Jul-2024 10:32 PM
बिना सूचना गैरहाजिर, वन कर्मी बर्खास्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोंडागांव, 4 जुलाई। वनमंडलाधिकारी ने कर्तव्य विमुख कर्मचारी को बर्खास्त किया।

 कोण्डागाँव वनमंडल में पदस्थ अनिल कुमार मंडावी सहायक ग्रेड-3 दिनांक 04.03.2022 से बिना पूर्व सूचना के तथा बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनाधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थित थे। उन्हें अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित होने हेतु कार्यालयीन पत्रा क्र.2527 दिनांक 11.04.2022, पत्र क्रमांक 4696 दिनांक 03.08.2022 तथा पत्रा क्र.6523 दिनांक 09.11.2022 को पत्राचार किया गया था, लेकिन वे निरंतर कार्यालय के आदेश का उल्लंघन करते रहे जिसके कारण उनके विरूद्व छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं 7 के उल्लंघन के कारण विभागीय जांच संस्थापित किया गया। 

विभागीय जांचकर्ता अधिकारी द्वारा 8.06.2023 से 16.05.2024 तक विभागीय जांच किया गया जिसमें  अनिल कुमार मंडावी सहा.ग्रेड-3 अपने अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में पर्याप्त कारण बता पाने में असमर्थ रहे तथा उनके विरूद्व लगाये गये आरोप विभागीय जांच में सिद्ध पाये गये।

विभागीय जांचकर्ता अधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन क्र./शि.लि.-2/624 दिनांक 16.05.2024 के तहत वनमंडल कार्यालय को सूचित किया गया जिसके फलस्वरूप वनमंडल कार्यालय के पत्रा क्र. 3129 दिनांक 19.06.2024 के तहत उन्हें अंतिम बचाव अवसर दिया गया था जिसमें श्री अनिल कुमार मंडावी द्वारा इसका प्रतिउत्तर निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया। श्री अनिल कुमार मंडावी सहायक ग्रेड-3 को उनकी सेवा नियुक्ति दिनांक 14.10.2008 को हुई थी जिसके पश्चात् वे 1415 दिवस तक अनुपस्थित रहे। इस तरह उनकी कुल सेवा अवधि 16 वर्ष में वे 11 वर्ष विभिन्न अवधियों में अनुपस्थित रहे।

इस तरह अनिल कुमार मंडावी जानबूझकर सेवा विमुख होने के आदी पाये जाने के कारण उनके विरूद्व दीर्घ शास्ति आरोपित हुए तथा उन्हें कार्यालयीन आदेश क्र./स्था/760 दिनांक 01.07.2024 को कार्य से 818 दिवस तक अनुपस्थित रहने के कारण और उनके आचरण में कोई सुधार परिलक्षित नहीं होने के कारण उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया।


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