कोण्डागांव

हत्या के आरोपी को उम्र कैद
23-Jan-2023 9:16 PM
हत्या के आरोपी को उम्र कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 23 जनवरी।
हत्या के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस प्रकरण में शासन की ओर दिलीप जैन, लोक अभियोजक ने पैरवी की। 

प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि आरोपी कंवल सिंह मरकाम (40) बांवकोट थाना विश्रामपुरी जिला कोण्डागांव पर भा.द.वि. की धारा 294,324,506 (बी) 302 के अधीन दंडनीय इस अपराध का आरोप है कि  11 फरवरी 2021 को शाम करीब 7 बजे विजय राम के खेतलाडी ग्राम सिंघनपुर थाना केशकाल जिला कोण्डागांव में लोक स्थान पर गालियां दी, जिससे प्रार्थी विजयलाल मरकाम एवं सूरजबती (मृतिका) को क्षोभ कारित हुआ।

प्रार्थी विजय लाल मरकाम पर बर्तन में रखे गरम पानी को डालकर उसे जान से मारने की धमकी दी तथा मृतका सूरजबती मरकाम की हत्या किया। 

घटना के संबंध में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि प्रार्थी विजयलाल मरकाम सिंघनपुर में विकास दुबे के यहां र्इंट भ_े में मजदूरी का काम करता है। दिनांक 11 फरवरी 2021 शाम करीब 7 बजे र्इंट भ_े के पास अपने लाडी में बैठा था फिर वह अपने जीजा श्यामलाल मरकाम के पास जाकर बात करते हुए बोला मेरा पेट आज दर्द नहीं दे रहा है , रोज करता है, इस बात को आरोपी कंवल सिंह मरकाम सुनकर बोला कि तुम्हारे पेट में हमेशा दर्द होता है तुम नहीं बता रहे हो एवं बोर मशीन को कभी भी पानी के लिए चालू करते हो मशीन का बिल आएगा तो 15000 रूपया मालिक बिसाहू नेताम को देना पडेगा, आप ही देना । इसी बात को लेकर आरोपी और प्रार्थी के बीच वाद-विवाद एवं लड़ाई-झगड़ा हो रहा था, आरोपी आवेश में आकर  गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर तुम्हें नहीं छोंडुगा बोलकर चांव पकाने के लिए बर्तन में रखे गरम पानी को प्रार्थी के शरीर पर डाल दिया जिसे देखकर प्रार्थी की मां सूरज बती मरकाम ने आकर आरोपी को बोला कि मेरे बेटे के उपर गरम पानी क्यों डाल दिया हो, तो आरोपी पास में रखे रापा से सूरज बती मरकाम को जान से मारने की नीयत से सिर में मारा जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आयी। 

सूरजबती को एंबुलेंस के माध्यम से  केशकाल अस्पताल लाये । आहत सूरजबती की स्थिति गंभीर होने से चिकित्सक द्वारा उचित उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर किये जाने पर उसे जिला अस्पताल कोण्डागांव एवं मेडिकल कॉलेज डिमरापाल, जगदलपुर ले जाकर उपचार हेतु भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान दूसरे दिन 12 फरवरी 2021 को सूरजबरी की मृत्यु हो गयी ।

पुलिस सहायता केंद्र मेडिकल कॉलेज डिमरापाल जगदलपुर में श्यामलाल मरकाम की सूचना पर मृतक सूरजबती की मृत्यु की शून्य पर मर्ग सूचना दर्ज किया गया । शून्य पर दर्ज मर्ग सूचना प्राप्त होने पर थाना केशकाल में नंबरी मर्ग सूचना दर्ज की जाकर मामले में भादवि की धारा 307 के स्थान पर 302 जोड़ी कर विवेचना में लिया गया । संपूर्ण विवेचना उपरांत धारा 294,324,506 (बी) 302 भादवि के अपराध में अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। 


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