कोण्डागांव

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
कोण्डागांव, 6 नवम्बर। पति की हत्या करने वाली आरोपी पत्नी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि प्रार्थी करिया मरकाम निवासी सरईबेड़ा पटेलपारा ने थाना माकड़ी में सरपंच लखेश्वर पोयाम, उपसरपंच सन्नू राम पोयाम के साथ आकर अपने भाई पुन्नू राम मरकाम की मृत्यु की मर्ग सूचना दर्ज कराया कि, उसका बड़े भाई की वर्ष 2014 में मृत्यु हो जाने के बाद भाभी बुकाय बाई को उसके भाई पुन्नू राम मरकाम ने अपनी पत्नी बनाकर सामाजिक रीति रिवाज के साथ रखा, जो हमेशा लड़ाई-झगड़ा होते रहते थे। घर के अंदर किचन रूम में उसके भाई पुन्नू राम मरकाम को भाभी बुकाय के द्वारा लोहे के बसुला से सिर, चेहरा, कंधा, बायें कान व कनपटी में कई जगहों पर वार कर चोंट पहुंचाने से मृत्यु हो गई है।
प्रार्थी के द्वारा उक्त आशय की सूचना थाना माकड़ी में देने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 302 के अंतर्गत लेखबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत धारा 302 भादवि के अपराध में अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
कोण्डागांव जिले के अपर सत्र न्यायाधीश उत्तरा कुमार कश्यप ने प्रकरण का विचार कर अभियुक्त को धारा 302 के आरोप में आजीवन सश्रम कारावास व 100 रुपये के अर्थदंड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 3 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतान का निर्णय पारित किया।