कोण्डागांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 28 जुलाई। गांजा तस्करी के आरोपी को 10 वर्ष के कारावास एवं एक लाख अर्थदण्ड की सजा कोर्ट ने सुनाई है। इस प्रकरण में शासन की ओर से दिलीप जैन, लोक अभियोजक ने पैरवी की।
प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि 8 मई 18 को 11:30 बजे विवेचक को मुखबिर के माध्य से सूचना मिली कि जगदलपुर से रायपुर की ओर एक सफेद रंग की कार क्र. एम.पी.18 सी. 6878 में अवैध गांजा परिवहन किया जा रहा है जो केशकाल की ओर आने वाली है जिसकी सूचना विवेचक द्वारा वरिष्ठ अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, केशकाल को सूचना दी गयी। अनुविभागीय अधिकारी केशकाल के द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु विवेचक को निर्देषित किया गया।
थाना केषकाल के सामने एनाकेबंदी किया। जगदलपुर की ओर से संदिग्ध वाहन आती हुयी दिखी जिसे रोक कर चेक किया गया तो उक्त वाहन में ड्राइवर सहित तीन लोग सवार थे जिनसे नाम पता पूछने पर ड्रायवर सीट में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम इन्द्रजीत मिश्रा, ड्राइवर सीट के बाजू में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम युवराज केंवट एवं पीछे बैठै व्यक्ति ने अपना नाम जयप्रकाश सारथी होना बताया। जिन्हें गाड़ी से नीचे उतारवाकर विवेचक ने मुखबिर सूचना से अवगत कराया।
इस पर आरोपीगण ने गांजा का परिवहन अवैध लाभ कमाने के लिए करना स्वीकार किया, फिर संदिग्ध कार क्र. एम.पी.18 सी. 6878 की तलाषी लिया जिसमें कार की डिक्की में रखा भूरे रंग का प्लास्टिक टेप से पैक किया हुआ विभिन्न आकर के पैकेट मिला जिन्हें आरोपीगण से नीचे उतरवारकर गिनती कराने पर कुल 32 पैकेट बरामद हुआ।
बरामद संदिग्ध पदार्थ गांजा होना पाया गया। बरामद पैकटों के संबंध में आरोपियों ने भी उसे गांजा होना तथा उसे जयपुर से खरीदकर अनुपुर ले जाना बताया।
32 पैकेटों को तौल करने पर कुल वजन 169.120 किलोग्राम होना पाया गया, जिसे गवाहों के समक्ष जब्त किया गया । इसके उपरांत आरोपीगण से बरामद वाहन, वस्तुओं व हमराह स्टाफ के साथ वापस थाना केशकाल आकर देहाती नासली रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसके आधार पर थाना केशकाल में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्र. 54/2018 धारा 20(ख)एन.डी.पी.एस. एक्ट का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया। आरोपीगण के विरूद्ध चालानी कार्यवाही योग्य पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
कोण्डागांव जिले के विषेष सत्र न्यायाधीश(एन.डी.पी.एस. एक्ट) कोण्डागंाव के न्यायाधीश उत्तरा कुमार कश्यप, ने प्रकरण का विचारण कर आरोपी इन्द्रजीत मिश्रा (22) मध्यप्रदेश को धारा 20 (ख) (2-स) स्वापक औषधी एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम के आरोप में दस वर्ष के सश्रम करावास एवं रूपये 1,00,000.00/- मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा ।