कोण्डागांव

कोण्डागांव, 18 जुलाई। दो खाद-बीज दुकानों में अनियमितता पाए जाने पर सील किया गया तथा दुकान संचालकों को नोटिस दिया गया।
नोडल अधिकारी सीआर भास्कार के नेतृत्व में कृषि विभाग ने कोण्डागांव के तीन बीज-ऊर्वरक व कीटनाशक दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान राठौर एग्रो कोण्डागांव और सोमानी एग्रो सलूशन कोण्डागांव के द्वारा प्रिंसिपल सर्टिफिकेट अनुज्ञप्ति अधिकारी के बगैर अनुमति के बीज-खाद व कीटनाशक विक्रय करते हुए पाया गया। इनके पास अन्य आवश्यक दस्तावेज नहीं पाया गया। ऐसे में दोनों फर्मों के विरूद्ध बीज नियंत्रण आदेश 1983 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के चलते आगामी 30 दिवस के लिए क्रय-विक्रय करने प्रतिबंधित किया गया है। इतना ही नहीं दोनों फर्मों को कारण बताओं नोटिस जारी कर नियत समयावधि में जवाब प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
कोण्डागांव के उपसंचालक कृषि से मिली जानकारी के अनुसार, निरीक्षण दल ने प्रयाग कृषि केंद्र में आवश्यक दस्तावेज नहीं पाया, वहीं पीओएस मशीन एवं भौतिक स्कंध का सत्यापन के दौरान 35 बैग डीएपी उर्वरक में अंतर पाया गया। अनियमितता के लिए संबंधित फर्म के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण आगामी 21 दिवस तक उर्वरक क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है, साथ ही संबंधित फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।