कोण्डागांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
केशकाल, 4 अप्रैल। नाबालिग को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है।
पुलिस के अनुसार केशकाल अनुविभाग अंतर्गत थाना इरागांव में प्रार्थी ने 3 अप्रैल को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 27 मार्च की रात किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर जबरदस्ती ले गया है। जिसे आसपास के क्षेत्र में ढूंढने पर भी उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर ईरागांव पुलिस ने धारा 363 के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए कोंडागांव पुलिस के उच्चधिकारियों के मार्गदर्शन में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निरीक्षक विनोद कुमार साहू के नेतृत्व में टीम गठित किया गया। फलस्वरूप पुलिस टीम के द्वारा 24 घंटे के अन्दर प्रकरण की अपहृता को बरामद किया गया एवं प्रकरण के आरोपी अजय शोरी को हिरासत में लेकर थाना लाया गया।
इस संबंध में जानकारी देते हुए इरागांव थाना प्रभारी विनोद कुमार साहू ने बताया कि अपहृता नाबालिग से जब पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि आरोपी अजय शोरी ने उसे शादी का झांसा दिया था, और नाबालिग जानते हुए भी उसका दैहिक शोषण किया, जिससे पीडि़ता गभर्वती हो गई। पीडि़ता के कथन के आधार पर प्रकरण में भा.द.वि की धारा 366, 376 (2) (ज), 376 (2) (ढ) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 जोड़ी गई। आरोपी अजय शोरी (22) बड़ेखौली को उपरोक्त धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। जिसे आज 4 अप्रैल को न्यायालय मेे पेश कर न्यायालय के आदेश से जेल भेजा गया।