कोण्डागांव

कोण्डागांव, 9 मार्च। कार्यालय उप संचालक खाद्य औषधि प्रशासन द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 200़6 व विनियम 2011 की 31 के अंतर्गत समस्त खाद्य व्यवसायियों को खाद्य अनुज्ञप्ति लाईसेंस व पंजीयन प्राप्त करना आवश्यक है। जिसके अनुसार शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार कोण्डागांव के समस्त खाद्य कारोबारियों की सुविधा हेतु जिले के समस्त विकास खंडों में एफएसएसएआई खाद्य अनुज्ञप्ति और पंजीयन शिविर का आयोजन अलग.अलग तिथियों पर आयोजित किया जाएगा।
इसके तहत् 9 मार्च को बड़ेराजपुर विकासखण्ड के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस परिसर विश्रामपुरी, कोण्डागांव विकासखण्ड में 10 मार्च को पुराना जिला अस्पताल परिसर कोण्डागांव, विकासखण्ड फरसगांव में 11 मार्च को सामुदायिक भवन बड़ेडोंगर, विकासखण्ड केशकाल हेतु 12 मार्च को बाजारपारा धनोरा, विकासखण्ड माकड़ी हेतु 15 मार्च को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर माकड़ी में शिविर का आयोजन किया जाएगा।
पंजीयन हेतु आवेदकों को फोटो पहचान पत्र बिजली बिल सहित निर्धारित 100 रूपए सालाना शुल्क देकर ऑनलाईन माध्यम से पंजीयन तथा लाईसेंस प्राप्त किया जा सकता है। विभाग द्वारा खाद्य सामग्रियों के कारोबार करने वाले सभी किराना पान ठेला होटल ढाबा चिकन टन दुकान आदि व्यवसायियों से निर्धारित दिवसों पर शिविर में उपस्थित होकर पंजीयन अवश्य कराने की अपील की गई है।