कोण्डागांव

नाबालिग का अपहरण कर रेप, उम्रकैद
12-Jan-2022 10:20 PM
नाबालिग का अपहरण कर रेप, उम्रकैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 12 जनवरी।
नाबालिगका अपहरण कर बलात्कार के आरोपी को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस प्रकरण में शासन की ओर से हेमंत गोस्वामी, विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की। इस घटना के संबंध में लोक अभियोजक हेमंत गोस्वामी ने बताया कि घटना दिनांक को घर के सामने आंगन में नाबालिग खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी ने गाड़ी में पीडि़ता को बिठाकर अपने साथ जंगल की ओर लेकर गया था। पीडि़ता की माता को पड़ोसियों ने बताया कि पीडि़ता को कोई आदमी गाड़ी में बिठाकर ले गया।

पीडि़ता की माता ने यह बात अपने घर वालों को बताई, तभी पीडि़ता को ढूंढने के लिए निकले और बड़ेखौली जंगल ईरागांव रोड के पास एक मोटर सायकल खड़ी देखे। जंगल की ओर देखने गए, थोड़ी दूर जाने के बाद जंगल से रोने की आवाज आई। यह देखने पर पीडि़ता वहीं थी। पीडि़ता के घर वालों के द्वारा आरोपी को घटना स्थल से पकड़ा। घटना स्थल पर थाना धनोरा पुलिस पहुंची और आरोपी विकास कुमार वट्टी उर्फ विक्की (25) डोंडेरापाल थाना केशकाल को अपने साथ थाना धनोरा ले गए । प्रार्थी के लिखित आवेदन पर आरोपी के विरूद्ध थाना धनोरा में धारा 363, 376, 511 भादवि एवं धारा 6 बालको का सरंक्षण अधिनियम 2012 के अतंर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस प्रकरण में संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।  

जिले के अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), के न्यायाधीश शान्तनु कुमार देशलहरे ने इस प्रकरण का विचारण करते हुए प्रकरण के तथ्य और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त विकास कुमार वट्टी उर्फ विक्की को धारा 366 भादवि में 10 वर्ष के सक्षम करावास की सजा और एक हजार रुपए के अर्थदण्ड 376 (क) (ख) भादवि और धारा 6 लैंगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में से धारा 6 लैंगिंग अपराधों का सरंक्षण अधिनियम 2012 के तहत आजीवन कारावास की सजा और (5000) रूपए के अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं होने के व्यतिक्रम पर क्रमश: तीन वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतने का आदेश पारित किया गया है।


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