कोण्डागांव

गांजा तस्कर को दस वर्ष की सजा
21-Dec-2021 11:07 PM
गांजा तस्कर को दस वर्ष की सजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव,21 दिसंबर। गांजा तस्कर को कोर्ट ने दस वर्ष की सजा सुनाई है। प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि 23 नवंबर 2017 को मुखबिर से सूचना मिली कि एक ग्रे रंग की कार में मादक पदार्थ गांजा लेकर जगदलपुर की ओर से आ रही है।

कोण्डागांव थाने स्टाफ ने घेराबंदी कर उक्त वाहन में तीन व्यक्ति सवार थे, जिसे रोककर पूछताछ किया गया । पूछताछ करने पर ड्रायवर सीट पर बैठै व्यक्ति ने अपना नाम सोनू कुमार (20)बिहिया थाना बिहिया जिला भोजपुर बिहार,  सुनील जायसवाल, अब्दुल हुसैन होना बताया । वाहन को चेक करने पर उसके अंदर से गांजा की गंध आ रही थी।

मुखबिर की सूचना सही पाए जाने पर विवेचक ने उक्त वाहन को रोड किनारे खडी करवाकर संदेहीगणों की गवाहों के समक्ष उसके वाहन की तलाशी ली गई जिसमें कार के सीट के नीचे से लोहे की चादर से बनाया हुआ बाक्सनुमा चेंबर के अंदर से 32 पैकेट भूरे रंग के सेलोटेप से पैक किया हुआ अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ। जिसे तौल करने पर कुल वजन 81.950 किलोग्राम होना पाया गया जिसे गवाहों के समक्ष जब्त किया गया ।  इसके उपरांत आरोपीगण से बरामद वाहन वस्तुओं व हमराह स्टाफ के साथ वापस थाना कोण्डागांव आकर आरोपी के विरूद्ध् धारा 20 ख एनडीपीएस् एक्ट का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया।

आरोपीगण के विरूद्ध चालानी कार्रवाई योग्य पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने से अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस् एक्ट कोण्डागंाव के न्यायाधीश सुरेाश कुमार सोनी ने प्रकरण का विचारण कर आरोपी सोनु कुमार गोंड को धारा 20 ख स स्वापक औषधी एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के आरोप में दस वर्ष के सश्रम करावास एवं 100000 मात्र के अथर्दण्ड से दण्डित किया गया। अथर्दण्ड की राशि अदा नहीं होने के व्यतिक्रम पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा । इस प्रकरण में शासन की ओर से दिलीप जैन लोक अभियोजक ने पैरवी की।


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