गरियाबंद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नवापारा-राजिम, 2 जून। उच्च शिक्षा विभाग महानदी भवन नया रायपुर में सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के 04 वर्षीय पाठ्यक्रम बी. पी. ई. ( बैचलर ऑफ़ फिजिकल एजुकेशन ) के विद्यार्थियों ने छत्तीसगढ़ मे व्यायाम शिक्षक के लिए बी. पी. एड. एवं डी.पी. एड. कोर्स के साथ व्यापम परीक्षा मण्डल के भर्ती नियम, राजपत्र में शैक्षणिक अर्हता के रूप में बी. पी. ई. को भी सम्मिलित करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग अपर सचिव अधिकारी डॉ.एस. भारतीदासन को समस्त बी. पी. ई. में अध्ययनरत व बी. पी. ई. कोर्स पूर्ण कर चुके विद्यार्थियों ने ज्ञापन सौंपा गया।
प्रतिनिधित्व विद्यार्थी चंदन बंजारे, दीपक सिरदार एवं तोषणी साहू ने किया जिसमे उनके साथ शैलेश कुमार, ईशा, राहुल, नेहरू, सागर, गरिमा, विशाल, धनेन्द्र, प्रवीन, देव एवं अन्य सभी बी. पी. ई. के विद्यार्थी उपस्थित रहे। इस ज्ञापन में विभिन्न दस्तावेजों को संलग्न कर यह संज्ञान में लाया गया कि राज्य मे बी. पी.एड. व डी.पी.एड. कोर्स के आधार पर व्यायाम शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया संचालित की जाती रही है। जबकि एन.सी.टी.ई से मान्यता प्राप्त एक कोर्स पंडित रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा 04 वर्षीय इंटीग्रेटेड व्यावसायिक पाठ्यक्रम बी.पी. ई. कोर्स भी शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक सुसंगत, पूर्वकालिक एवं व्यावसायिक डिग्री कोर्स है। जो केंद्र सरकार के व्यायाम शिक्षा के भर्ती मे जैसे -के. वी. एस., एन वी एस, ई. एम.आर. एस. के भर्ती में मान्य है। राजपत्र तथा भर्ती नियम में स्पष्ट रूप में बी. पी. एड. , बी. पी. ई. एवं सम्बद्ध स्नातक डिग्री कोर्स के नाम से उल्लेखित रहता है अत: यह आग्रह है, कि छत्तीसगढ़ व्यापम के राजपत्र के शैक्षणिक आहर्ता मे स्पष्ट रूप से बी. पी. एड. एवं डी.पी. एड. के साथ बी. पी. ई. को भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाए।