दुर्ग
दुर्ग, 7 जनवरी। मादक पदार्थ गांजा हिरोइन के साथ पकड़े आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट दुर्ग पी एस मरकाम की कोर्ट ने आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(ख) के तहत न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि तक के लिए सश्रम कारावास एवं 12-12 हजार रुपए अर्थदंड सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सूरज शर्मा ने पैरवी की थी।
9 सितंबर 2024 को वैशाली नगर पुलिस को सूचना मिली कि जवाहर नगर स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के पीछे मनिकम्मा मंदिर के पास गुरजीत सिंह के साथ कुछ लडक़े खड़े हुए हैं, सभी ने अपने पेंट की जेब में चिट्टा, ब्राउन शुगर जैसा नशीला पदार्थ रखे हुए है और बिक्री करने के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहे हैं। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस में आरोपी रूप सिंह निवासी सेक्टर 7 भिलाई, जोधा सिंह थाना राजासासी अमृतसर एवं लवप्रीत सिंह उर्फ लड्डा थाना चंदेर अमृतसर को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के पास से अलग-अलग पुडिय़ा में कुल 68.1 ग्राम मादक पदार्थ चिट्टा हिरोइन जब्त किया गया था।


