दुर्ग
दुर्ग, 8 जनवरी। चाकू का डर दिखाकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। जिला सत्र न्यायाधीश के विनोद कुजूर की कोर्ट ने आरोपी ऋषि कुमार यादव को धारा 397 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास, 500 रुपए अर्थदंड, धारा 341 के तहत एक माह साधारण कारावास 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक एमके दिल्लीवार ने पैरवी की थी। 11 अगस्त 2023 की दोपहर को पटेल स्टील रामनगर में वेल्डर का काम करने वाला प्रार्थी हेमंत चंद्राकर अपनी टीवीएस जूपिटर सीजी 07 सी एफ 3344 पर अपने दोस्त के साथ बघेरा नयापारा से अपने घर खाना खाने जा रहा था। तुलाराम आर्य कन्या स्कूल के पास सुनसान जगह पर आरोपी ऋषि कुमार यादव निवासी पचरी पारा कुआं चौक वार्ड नंबर 28 ने हेमंत चंद्राकर का रास्ता रोक दिया और अपने पास रखे चाकू को लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी।
इसके बाद आरोपी ने प्रार्थी के जेब में रखे 1400 रुपए और उसके मोबाइल को लूट लिया था।


