दुर्ग

साइबर ठगी करने वाले आरोपी को मिली सजा
08-Jan-2026 5:46 PM
साइबर ठगी करने वाले आरोपी को मिली सजा

दुर्ग, 8 जनवरी। ऑनलाइन छल करते हुए बैंक खाते का उपयोग साइबर ठगी में करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग शेख अशरफ की कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद रफीक को धारा 317 (2) के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास, 13000 रुपए अर्थदंड, धारा 61 (2) के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास 13000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक पंकज बेलचंदन ने पैरवी की थी।

रायपुर नाका केजीएन मस्जिद के पास वार्ड नंबर 47 निवासी मोहम्मद रफीक ने 15 अगस्त 2024 एवं उसके आसपास पंजाब नेशनल बैंक स्टेशन रोड के खाता में 25-25 हजार रुपए को प्रार्थी रुखसार खान एवं अन्य व्यक्ति से ऑनलाइन छल करते हुए प्राप्त राशि को अपने पास रखा था। आरोपी ने साइबर फ्रॉड कर दो व्यक्तियों के खाता से रकम प्राप्त कर लिया था। उक्त खाता को ऑनलाइन साइबर ठगी की रकम प्राप्त करने में कर रहा था। शिकायत पर मोहन नगर पुलिस ने जांच की थी।


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