दन्तेवाड़ा
कर्मा मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित
05-Jun-2025 4:54 PM

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दंतेवाड़ा, 5 जून। खाद्य विभाग द्वारा मेडिकल संस्थानों की गहन जांच की जा रही है। कलेक्टर, दंतेवाड़ा के निर्देशन में औषधि निरीक्षक द्वारा औषधि प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरा की अनिवार्यता के संबंध में निरीक्षण किया गया जा रहा है। जिसका पालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने पर एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए मेसर्स कर्मा मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल रोड दंतेवाड़ा को औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 की धारा 66(1) के अन्तर्गत आगामी आदेश तक के लिए स्वीकृत औषधि अनुज्ञप्ति को निलंबित किया गया है, एवं इसी प्रकार बस स्टैंड कटेकल्याण स्थित अर्पिता फार्मेसी एन्ड जनरल स्टोर, को निरीक्षण नहीं होने व सीसीटीवी कैमरा नहीं पाये जाने से फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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