दन्तेवाड़ा

अक्षय तृतीया आज: बाल विवाह रोकने विशेष तैयारियां
30-Apr-2025 12:23 PM
अक्षय तृतीया आज:  बाल विवाह रोकने विशेष तैयारियां

 दंतेवाड़ा, 29 अप्रैल। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को बाल विवाह से मुक्त करने के संकल्प के तहत अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में 10 मार्च 2024 को ‘बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़’ अभियान की शुरुआत की गई थी। जिसका लक्ष्य वर्ष 2028-29 तक राज्य को पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त बनाना है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में, विभागीय सचिव शम्मी आबिदी द्वारा सभी जिलों और विभागों को अभियान की रणनीति और विस्तृत दिशा-निर्देश प्रेषित किए गए हैं।

 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत, 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष एवं 18 वर्ष से कम आयु की बालिका के विवाह को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, जिसमें दो वर्ष तक की सजा अथवा एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

अक्षय तृतीया, जो इस वर्ष 30 अप्रैल को मनाई जाएगी, के अवसर पर विवाह आयोजनों में बाल विवाह की संभावना को देखते हुए राज्य शासन ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। शासन ने सभी संबंधित विभागों, पंचायत प्रतिनिधियों और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सहयोग की अपील की है। इसके साथ ही यदि किसी को बाल विवाह की सूचना मिले तो तत्काल बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, नजदीकी थाना प्रभारी, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 या आपातकालीन सेवा ईआरएसएस 112 पर जानकारी दे सकते है।


अन्य पोस्ट