पांच पर रेप का आरोप, 6 साल बाद आरोपी को जेल
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 मई। नाबालिग का अपहरण कर सामुहिक दुष्कर्म के मामले में 5 लोगों पर दुष्कर्म सहित कई अपराध दर्ज हुए हैं। इनमें चार को कोर्ट ने दोष मुक्त किया। वहीं घटना के मुख्य आरोपी विक्रम सिंह चौहान को 363 366, 328, 376(3), 376 के आरोप में बीस वर्ष कठोर कारावास की सजा मिली है।
विशेष लोक अभियोजक विमला ताण्डी ने बताया कि घटना 6 साल पहले सरस्वती नगर इलाके की है। 11 दिसंम्बर 2019 को नाबालिग पीडिता किसी को बिना बताये कहीं चली गयी थी। जो घर वापस नहीं आयी। पीडिता का आसपास, रिश्तेदारों में पत्ता तलाश करने पर कुछ पता नहीं चला। तब पीडिता के पिता ने लडक़ी की गुमशुदगी की रिपोर्ट सरस्वती नगर थाना में दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध धारा 363 रिपोर्ट दर्ज किया। इसी दौरान शाम 8 बजे डगनिया बिजली ऑफिस के पास पीडिता घूम रही थी। विक्रम सिंह चौहान, अल्ताफ , विकास सिंह राजपूत, तुलसी चंद्राकर और उसके अन्य साथियों ने नाबालिक को बहला फुसलाकर उसका अपहरण किया था। जिसके बाद उसे कहीं ले जाकर उसके साथ मारपीट कर जबरदस्ती किया गया। सरस्वती नगर पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के बाद पतासाजी कर लडक़ी को बरामद किया। प्रकरण में पूछताछ कर आरोपियों की पतासाजी कर पकड़ा गया।
अभियुक्त विक्रम सिंग चौहान उर्फ वीर सिंह के विरूद्ध धारा 363, 366, 328, 376 (3), 376 घ क, 323, 506 भाग दो, अभियुक्त अल्ताफ खान एवं विकास सिहं राजपूत के विरूद्ध धारा 363, 366, 328, 376 धक, 323, 109/376(3) अभियुक्ता बीना ठाकुर के विरुद्ध 376(3) अभियुक्त तुलसी चंद्राकर के विरुद्ध धारा 363, 376(3) का आरोप था। आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय फॉस्ट ट्रेक विशेष न्यायालय, न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान की अदालत में पेश किया गया। जहां बचाव पक्ष की ओर से गवाहों और साक्ष्यों के साथ मेडिकल जांच रिपोर्ट के बाद पॉक्सों मामले में कोर्ट ने विकास सिंह चौहान को दोषी पाया। जिस पर कोर्ट ने आरोपी को बीस साल कठोर कारावास की सजा सूनाई वहीं विकास सिंह राजपूत एवं अल्ताफ खान, बीना ठाकुर, को धारा 363, 366, 376 (घ क), 323, 376 (3) आरोप में दोषमुक्त किया।
अभियुक्त तुलसी चंद्राकर को धारा 363, भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में सिद्धदोष पाया एवं धारा 376 (3)/109, 376 (घ क) आरोप में दोषमुक्त किया गया।