रायपुर

उपभोक्ता फोरम के अकाउंटेट ने की 4 लाख की हेराफेरी
04-Nov-2025 9:35 PM
उपभोक्ता फोरम के अकाउंटेट ने की 4 लाख की हेराफेरी

 निलंबित, एफआईआर भी

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 नवम्बर। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग संस्था में कार्यरत कर्मचारी पर अमानत में खयानत का आरोप लगाया है। आरोप है कि तत्कालीन लेखा प्रभारी विनोद साहू वर्ष 2017 और 2018 के दौरान शासकीय धन के गबन किया गया। इस मामले में  देवेंद्र नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420  एवं 409  के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है।

 पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक राज्य उपभोक्ता आयोग के रजिस्ट्रार श्रीनिवास तिवारी के आदेश पर एक जांच समिति गठित की गई थी। जिसमें समिति ने विस्तृत वित्तीय लेखा परीक्षण के बाद पाया कि वर्ष 2017 और 2018 के दौरान तत्कालीन लेखा प्रभारी विनोद साहू ने कार्यालय के विभिन्न बैंक खातों से 3,98,553 की राशि निकालकर अपने निजी खाते में जमा कर ली, जबकि इस राशि को शासकीय खाते में जमा की जानी थी।

जांच में यह भी सामने आया कि 2,15,110 की राशि सीधे अपने खाते में ट्रांसफर की गई थी, एवं 80,000 की कोर्ट फीस राशि शासकीय खाते में जमा नहीं की गई। 34,387 की परिव्यय राशि एवं 41,856 की अवार्ड राशि में वित्तीय अंतर पाया गया। इस प्रकार कुल 3.98 लाख का वित्तीय गबन प्रमाणित हुआ।

जांच समिति ने अपने निष्कर्षों की विस्तृत 88 पृष्ठों की रिपोर्ट तैयार की, जिसमें संबंधित बैंक विवरण, भुगतान वाउचर और रसीदों का उल्लेख है। रिपोर्ट को आयोग के अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद अधीक्षक, राज्य उपभोक्ता आयोग रायपुर ने देवेंद्र नगर थाना में शिकायत के रूप में प्रस्तुत किया गया।

शिकायत में कहा गया है कि आरोपी विनोद साहू ने अपने पद का दुरुपयोग कर शासकीय धन का गबन किया है। जिससे आयोग की प्रतिष्ठा और सार्वजनिक धन को क्षति पहुंची है। थाना प्रभारी देवेंद्र नगर ने बताया कि शिकायत के तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 420, 409 भा.दं.सं. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रारंभिक जांच में आरोपी का पता लगाया जा रहा है, और आगे की विवेचना के लिए बैंक खातों के लेनदेन विवरण भी मांगे गए हैं।


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