कोण्डागांव

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, 19 पर जुर्माना
05-Feb-2025 8:47 PM
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, 19 पर जुर्माना

कोण्डागांव, 5 फरवरी। कोण्डागांव जिला मुख्यालय में 5 फरवरी को धूम्रपान और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा एक्ट) 2003 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई।

 स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों में 19 लोगों पर चालान काटते हुए जुर्माना वसूला। विभाग के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 145 से अधिक चालान काटे जा चुके हैं, जिससे करीब 19 हजार रुपये की राजस्व प्राप्त हुई है।   राष्ट्रीय तंबाकू निषेध कार्यक्रम के संभागीय समन्वयक प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि, कोटपा एक्ट 2003 के तहत सार्वजनिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास धूम्रपान करना और तंबाकू बेचना अवैध है। साथ ही 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है और दुकानों में इससे संबंधित निर्देश चस्पा होना आवश्यक है।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, ताकि तंबाकू सेवन पर नियंत्रण लगाया जा सके और आमजन को इसके दुष्प्रभावों से बचाया जा सके।

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