‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा, 2 जुलाई। मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के तहत मतदान केन्द्रों के भवन परिवर्तन, स्थल परिवर्तन एवं नाम परिवर्तन के संबंध में यदि कोई आपत्ति एवं सुझाव हो तो उसे 3 जुलाई तक जिला निर्वाचन कार्यालय, दंतेवाड़ा, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, दंतेवाड़ा. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गीदम, बड़े बचेली, समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, दंतेवाड़ा, गीदम, बारसूर, कटेकल्याण, कुआकोंडा, बड़े बचेली कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। तीन जुलाई को सांय समय 5.30 बजे के पश्चात प्राप्त होने वाले आपत्ति एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग. रायपुर के द्वारा प्राप्त मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की अनुपालन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसरण में दंतेवाड़ा जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 88-दंतेवाड़ा (अ.ज.जा.) के मतदान केन्द्रों की सूची जनसाधारण की जानकारी के लिए 27 जून को उपाबंध-111 प्रारूप में प्रकाशित की गई है।
जिसकी एक प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय दंतेवाड़ा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी(रा.), गीदम, बड़े बचेली, समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, दंतेवाड़ा, गीदम, बारसूर, कटेकल्याण कुआकोंडा, बड़े बचेली, समस्त जनपद पंचायत, दंतेवाड़ा, गीदम, कटेकल्याण, कुआकोंडा, समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, दंतेवाड़ा, गीदम, बारसूर, किरन्दुल, बड़े बचेली के कार्यालयीन अवधि के दौरान दिवसों में जनसाधारण के निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगा।