बिलासपुर

कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश भारी, झूठे हलफनामे में गिरफ्तारी
09-May-2026 2:29 PM
कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश भारी, झूठे हलफनामे में गिरफ्तारी

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 9 मई। अदालत में झूठा हलफनामा पेश कर अदालत को गुमराह करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने विशेष एनडीपीएस प्रकरण में दाखिल दूसरी जमानत याचिका को पहली बताते हुए शपथपत्र प्रस्तुत किया था। दस्तावेजों की जांच के दौरान सच्चाई सामने आने पर अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए।

सिविल लाइन थाना पुलिस के अनुसार, जिला न्यायालय में पदस्थ लिपिक नरेंद्र कुमार श्रीवास (61) ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि विशेष एनडीपीएस मामले की आरोपी सृष्टि कुर्रे की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इस आवेदन के समर्थन में जरहाभाठा मिनी बस्ती निवासी सुभाष कुर्रे (26) ने शपथपत्र दाखिल किया।

आरोप है कि सुभाष कुर्रे ने जानबूझकर यह तथ्य छिपाया कि आरोपी की ओर से पहले भी जमानत आवेदन लगाया जा चुका है। उसने शपथपूर्वक यह उल्लेख किया कि यह पहली जमानत याचिका है, ताकि आरोपी को राहत मिल सके।

जब अदालत ने रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच की, तब पता चला कि इससे पहले भी जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका था। इसके बाद न्यायालय ने तथ्यों को छिपाकर गलत हलफनामा देने को गंभीर मामला मानते हुए पुलिस कार्रवाई के आदेश दिए।

कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी सुभाष कुर्रे के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले की आगे जांच की जा रही है।


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