बिलासपुर

बैंक ने सील किया मकान, बाउंसर की मदद से तीन दिन बाद ताला तोड़कर घुसे कर्जदार
09-May-2026 2:32 PM
बैंक ने सील किया मकान, बाउंसर की मदद से तीन दिन बाद ताला तोड़कर घुसे कर्जदार

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 9 मई। तारबाहर थाना क्षेत्र के विद्यानगर में न्यायालय और प्रशासनिक आदेशों की अनदेखी का एक मामला सामने आया है। बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जब्त और सील किए गए मकान का सरकारी ताला और सील तोड़कर कर्जदार दंपती ने दोबारा कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, घर के बाहर निजी बाउंसर भी तैनात कर दिए गए ताकि बैंक अधिकारी परिसर के करीब न पहुंच सकें। मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया है।

पुलिस के मुताबिक, बैंक के एआरबी शाखा नया रायपुर में पदस्थ अधिकृत अधिकारी सूरज कुमार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि विद्यानगर स्थित खसरा नंबर 672/41, क्षेत्रफल करीब 4000 वर्गफीट की संपत्ति बैंक ऋण वसूली कार्रवाई के तहत सील की गई थी।

जानकारी के अनुसार, संपत्ति मालिक फणेंद्र मिश्रा ने बैंक से ऋण लिया था, लेकिन भुगतान नहीं करने पर कार्रवाई शुरू की गई। हाईकोर्ट, कलेक्टर और तहसीलदार के आदेश के बाद 9 अप्रैल को तहसील कार्यालय के कर्मचारियों, बैंक की रिकवरी एजेंसी ‘सूर्या एसोसिएट्स’ और पुलिस की मौजूदगी में मकान को आधिकारिक रूप से सील कर कब्जे में लिया गया था।

आरोप है कि सीलिंग कार्रवाई के महज तीन दिन बाद, 12 अप्रैल को फणेंद्र मिश्रा और ज्योति मिश्रा ने बैंक द्वारा लगाए गए सरकारी ताले और सील को तोड़ दिया। इसके बाद दोनों ने अवैध रूप से मकान में प्रवेश कर लिया। बैंक अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों ने मकान के बाहर निजी सुरक्षा कर्मियों और बाउंसर्स को भी तैनात कर दिया, जिससे बैंक कर्मचारियों को वहां जाने से रोका जा सके।

मामले को गंभीर मानते हुए बैंक अधिकारियों ने इसकी शिकायत पुलिस महानिदेशक, आईजी, एसपी और कलेक्टर को भी पत्र भेजकर की है।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 329 और 331(1) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


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