बिलासपुर

इंजीनियरिंग छात्र की सड़क हादसे में मौत पर मुआवजा मिलेगा 23.78 लाख
15-Jun-2025 1:58 PM
इंजीनियरिंग छात्र की सड़क हादसे में मौत पर मुआवजा मिलेगा 23.78 लाख

दावा 11 लाख का था, कोर्ट ने कहा – न्याय होना चाहिए, चाहे मांगी गई रकम कम क्यों न हो

'छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 15 जून। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना से हुई मौत के एक मामले में फैसला देते हुए कहा है कि जान गंवाने वाले के परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, भले ही उन्होंने कम राशि की मांग क्यों न की हो। कोर्ट ने इंजीनियरिंग छात्र शुभम मिश्रा की मौत के मामले में मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 23 लाख 78 हजार रुपये कर दिया।

यह फैसला हाईकोर्ट के जज प्रार्थ प्रतीम साहू की सिंगल बेंच ने दिया है।

मालूम हो कि बिलासपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे शुभम मिश्रा की साल 2014 में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वह रायपुर के पास बाइक से जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार ट्रांजिट मिक्सर वाहन ने उसे टक्कर मार दी। शुभम की मौके पर ही मौत हो गई। शुभम के माता-पिता ने रायपुर के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में 11 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। लेकिन अधिकरण ने शुभम की संभावित कमाई 7500 रुपये महीना मानकर 10 लाख एक हजार रुपये का मुआवजा तय किया। इस फैसले से असंतुष्ट होकर परिजनों ने हाईकोर्ट में अपील की। उनकी ओर से कहा गया कि शुभम एक मेधावी इंजीनियरिंग छात्र था, और उसकी भविष्य की आमदनी कहीं ज्यादा हो सकती थी। हाईकोर्ट ने इस तर्क को सही माना और कहा कि मुआवजे में न्याय हो, न कि केवल आंकड़ों की गणना। अंत में कोर्ट ने मुआवजे की राशि बढ़ाकर 23 लाख 78 हजार रुपए करने का आदेश दिया।

 


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