बिलासपुर

नाबालिग से छेड़छाड़ और मां पर चाकू से हमला, परिजन बोले- पुलिस नहीं कर रही मदद
09-Jun-2025 1:11 PM
नाबालिग से छेड़छाड़ और मां पर चाकू से हमला, परिजन बोले- पुलिस नहीं कर रही मदद

'छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 9 जून।
कोरबा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के पूर्व प्रेमी ने घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की और गला काटने की धमकी दी। जब लड़की की मां ने विरोध किया, तो आरोपी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। लड़की को भी चाकू लगने से चोट आई है। मामला गंभीर होने के बावजूद परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने FIR में सभी बातें दर्ज नहीं कीं और आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है।

पीड़िता की मां ने बताया कि पहले उनका परिवार डिंगापुर में रहता था, जहां राहुल सारथी नाम के युवक का उनकी नाबालिग बेटी से प्रेम-प्रसंग शुरू हुआ। युवक ने शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब परिवार ने विरोध किया तो वह छिपकर मिलने लगा और मां-बेटी को गाली देता रहा। लड़की ने जब उससे दूरी बनानी चाही तो धमकी और मारपीट शुरू हो गई।

5 जून की दोपहर लड़की की मां जब घर लौटी तो देखा कि राहुल उसकी बेटी के गले पर चाकू अड़ाकर छेड़छाड़ कर रहा था। मां को देखकर वह भाग गया, लेकिन बेटी के गले पर खरोंच और गाल पर थप्पड़ के निशान थे। शाम को मां-बेटी आरोपी के घर शिकायत करने गईं तो युवक की मां ने उल्टा अपने बेटे को बुला लिया। इसके बाद राहुल ने लड़की की मां पर चाकू से हमला कर दिया। बेटी ने जब मां को बचाने की कोशिश की तो उसे भी चाकू लग गया और वह बेहोश हो गई। मोहल्ले वालों ने पानी डालकर होश में लाया और अस्पताल ले जाया गया।

 

घटना के बाद पीड़िता की मां रिपोर्ट लिखवाने सिविल लाइन थाने पहुंचीं, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने लिखित शिकायत को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें वापस लौटा दिया। बाद में एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन उसमें नाबालिग से छेड़छाड़, शारीरिक शोषण और चाकू से हमले जैसे गंभीर आरोपों का कोई जिक्र नहीं किया गया।

परिजनों का कहना है कि आरोपी युवक का पिता स्वास्थ्य विभाग में एक बड़े पद पर पदस्थ है और इसी वजह से पुलिस पर दबाव डाला जा रहा है। पीड़िता ने कैमरे के सामने कहा कि पुलिस पूरा सहयोग नहीं कर रही है और सच्ची एफआईआर नहीं लिखी गई है। पूरा परिवार डरा हुआ है।

फिलहाल सिविल लाइन पुलिस ने राहुल सारथी के खिलाफ केवल गाली-गलौज, धमकी और हाथ से मारपीट की धाराओं (296, 351(2), 115(2) बीएनएस में अपराध दर्ज किया है। अब आगे की कार्रवाई जांच और बयान के आधार पर होगी।


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