बिलासपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 12 अप्रैल। शासकीय हाई स्कूल जरहाभाटा, सिंधी कॉलोनी में पदस्थ एक महिला क्लर्क और दो भृत्य को प्राचार्य और स्टाफ के खिलाफ कलेक्टर के पास सीधे जाकर शिकायत करना महंगा पड़ गया। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, सहायक ग्रेड-3 की कर्मचारी सुषमा पांडेय और भृत्य रश्मि विश्वकर्मा व गीता राही पिछले दो वर्षों से नियमित रूप से स्कूल देर से पहुंचती थीं। इस पर जब प्राचार्य और स्टाफ ने उन्हें टोका, तो तीनों ने संस्था प्रमुख की अनुमति के बिना सीधे वरिष्ठ कार्यालय और कलेक्टर के पास जाकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी।
प्राचार्य ने इस पूरे मामले की शिकायत डीईओ अनिल तिवारी से की। डीईओ ने तीनों कर्मचारियों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा। तीनों ने अपना जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन वह संतोषजनक नहीं पाया गया।
जांच के बाद डीईओ ने पाया कि इनका आचरण सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है। इसलिए, तीनों को स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता का दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि में तीनों कर्मचारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।