बिलासपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 23 जनवरी। राजधानी रायपुर के भाटागांव स्थित उषाकिरण आवासीय परिसर सोसायटी में विवाद के चलते परिसमापक ने कुछ सदस्यों के घरों में पानी की सप्लाई बंद करवा दी थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया और मामले की जांच रिपोर्ट तलब की।
जांच रिपोर्ट में पाया गया कि अब भी पानी की सप्लाई बंद है। कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद अगले ही दिन पानी की सप्लाई बहाल कर दी गई। इसके बाद सोमवार को अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए याचिका का निराकरण कर दिया।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब 28 जून 2023 को उषाकिरण सोसायटी को परिसमापन के आदेश मिले। सोसायटी के सदस्यों ने इस आदेश को रजिस्ट्रार के पास चुनौती दी। 2 जनवरी 2024 को रितेश टांडे को परिसमापक नियुक्त किया गया, जिन्होंने कथित रूप से अपात्र सदस्यों को भी शामिल किया और मेंटनेंस चार्ज बढ़ा दिया।
सदस्यों ने अनियमितताओं को लेकर 9 मई 2024 को रजिस्ट्रार के पास शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परिसमापक द्वारा स्थानीय निवासियों से नकद और ऑनलाइन भुगतान के रूप में राशि वसूलने की बात भी सामने आई।
कोर्ट के हस्तक्षेप और आदेश के बाद अब सोसायटी में पानी की सप्लाई बहाल हो गई है और न्यायालय ने याचिका का समाधान कर दिया है।


