बिलासपुर

कुछ मामलों में सीबीआई को राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी जरूरी नहीं- हाईकोर्ट
20-Dec-2024 2:24 PM
कुछ मामलों में सीबीआई को राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी जरूरी नहीं- हाईकोर्ट

हुडको रायपुर के पूर्व  क्षेत्रीय प्रमुख की अपील खारिज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 20 दिसंबर।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया है कि यदि किसी अपराध की साजिश ‘प्रथम दृष्टया’ छत्तीसगढ़ के बाहर रची गई हो, तो सीबीआई को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत राज्य सरकार से पूर्व स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

सुरेंद्र सिंघई हुडको (हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) के रायपुर क्षेत्रीय प्रमुख के पद पर कार्यरत थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने कोलकाता स्थित सुनील मॉल, संचालक, सुनील इस्पात एंड पावर लिमिटेड, के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची। इस साजिश के तहत रायगढ़ जिले के ग्राम चेराईपानी स्थित संयंत्र से 24.50 करोड़ की गड़बड़ी की गई। आरोप है कि इस साजिश का उद्देश्य हुडको और अन्य को अनुचित आर्थिक हानि पहुंचाकर स्वयं को लाभ पहुंचाना था।

जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने सुनवाई करते हुए कहा कि चूंकि साजिश की शुरुआत दिल्ली में की गई थी और बाद में प्राप्त ऋण राशि का उपयोग छत्तीसगढ़ में किया गया, इसलिए राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। बेंच ने कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत, यदि अपराध का मुख्य केंद्र अन्य राज्यों में हो, तो सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार से मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह याचिकाकर्ता (सुरेंद्र सिंघई) की उस दलील को खारिज कर दिया गया जिसमें उन्होंने राज्य सरकार की मंजूरी न होने के आधार पर कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी।

हाई कोर्ट ने विशेष न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए सीबीआई की दलील स्वीकार की। कोर्ट ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऋण राशि के उपयोग से जुड़े आरोप पत्र दाखिल करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
 


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