बिलासपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 14 नवंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आयु अधिक होने के आधार पर शस्त्र लाइसेंस देने से इनकार किए जाने के आदेश को रद्द कर दिया है और मुंगेली कलेक्टर को याचिकाकर्ता को 30 दिनों के भीतर लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता, सरगांव थाना अंतर्गत चंदखुरी निवासी शंकरलाल अग्रवाल ने अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस का आवेदन दिया था, क्योंकि गांव के लोगों से पुरानी रंजिश के चलते उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी। उन्होंने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई और आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस मांगा।
पुलिस जांच में याचिकाकर्ता को शांतिप्रिय और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाला पाया गया, जिसके बाद शस्त्र लाइसेंस देने की अनुशंसा की गई। फाइल को कलेक्टर मुंगेली के पास भेजा गया, लेकिन कलेक्टर ने आवेदक की उम्र 65 वर्ष होने के आधार पर लाइसेंस देने से इनकार कर दिया। इस निर्णय के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि उम्र के आधार पर शस्त्र लाइसेंस न देना अनुचित है। कोर्ट ने कलेक्टर को आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को शस्त्र लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया है।


