बिलासपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर 14 नवंबर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में मुख्य आरोपी पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर ढेबर को हाईकोर्ट से राहत मिली है। दोनों आरोपियों ने रायपुर जेल में पुन: स्थानांतरित किए जाने की अपील की थी, जिसे हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने स्वीकार कर लिया है। यह सुनवाई जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच में हुई।
पिछले दिनों प्रशासन द्वारा टुटेजा और ढेबर को रायपुर जेल से कांकेर और जगदलपुर की जेलों में स्थानांतरित किया गया था। जेल अधीक्षक ने रायपुर की अदालत में एप्लिकेशन दाखिल कर दोनों पर शांति भंग करने का आरोप लगाते हुए अलग-अलग जेलों में भेजने की मांग की थी, जिसे अदालत ने मंजूरी दी थी। इस फैसले के खिलाफ दोनों आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील की, जिसमें उन्होंने यह तर्क दिया कि उनका केस रायपुर में चल रहा है और उनके वकील एवं परिवार भी वहीं रहते हैं, जिससे दूर की जेलों में स्थानांतरित किए जाने से उनके लिए कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं।
अपनी याचिका में दोनों ने यह भी दावा किया कि निचली अदालत ने उन्हें सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों की अपील स्वीकार कर प्रशासन को उन्हें तुरंत रायपुर जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है।


