बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 10 नवंबर। फर्जीवाड़ा कर जमीन बेचने के लिए 6 लाख रुपए का एडवांस लेने वाले जमीन दलाल पर पुलिस ने प्रार्थिया की रिपोर्ट पर धारा 420 भादवि व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी को न्यायालय ने जेल भेज दिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम करमतरा निवासी जागृति राजपूत ने अधिकारियों से शिकायत की। उसने बताया कि आरोपी मुरली मनोहर सिंह राजपूत कोबिया निवासी ने ग्राम कोबिया के आवासीय भूमि 1600 वर्ग फ ीट भूखंड को बंसत साहू का बताकर उसका बी-1 नक्शा दिया। जमीन खरीदने के लिए 22 लाख में सौदा हुआ। आरोपी ने बसंत साहू के नाम का इकरारनामा कर नोटरी कराकर प्रार्थियां से बतौर एडवांस चेक से 6 लाख रुपए लिए थे। प्रार्थिया को पटवारी ने बताया कि कोबिया के उक्त खसरा नंबर पर बसंत साहू के नाम पर जमीन दर्ज ही नहीं है। गफ लत होने के बाद शिकायत पर पुलिस ने जांच कराई। इसके बाद वह जमीन नितीश कुमार पांडे कें नाम पर दर्ज होने की जानकारी मिली।
खसरा नंबर में किसी दूसरे नाम पर जमीन है दर्ज
जांच के बाद आरोपी मुरली मनोहर सिंह राजपूत पर धोखाधड़ी कर जमीन बेचने के मामले में पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया। उस पर धारा 420, 467, 468, 471 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। कार्रवाई में थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिन्हा, सउनि जितेन्द्र कश्यप, महिला आरक्षक बालमती नायक, महिला आरक्षक रामबती नेताम व आरक्षक चुरावन पाल आदि शामिल थे ।


