बेमेतरा

चार गांजा तस्करों को 10-10 वर्ष की कैद
05-Nov-2023 3:40 PM
चार गांजा तस्करों को  10-10 वर्ष की कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 5 नवंबर।
क्षेत्र में गांजा परिवहन करने के मामले में विशेष प्रकरण सुनवाई में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने 4 आरोपियों को 10-10 वर्ष की कारावास व एक-एक लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया। जानकारी के अनुसार गांजा के प्रकरण में स्वाति माहरा (29) निवासी आडावाल जगदलपुर, सुजाता बाघ (22) निवासी दिसारीगुडा जिला कोरापुट, अजय कुमार पंचाल (27) निवासी कराहीयान जिला झांसी व मोहम्मद फरीद (34) निवासी जिला झांसी को सजा सुनाई गई हैं। 

पुलिस ने बताया कि कि 18 सितंबर 2022 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि रायपुर से जबलपुर जाने वाली बस में सवार होकर चार अज्ञात महिला पुरुष द्वारा अवैध रूप से गांजा जैसे मादक पदार्थ का बैग में परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर आरोपियों द्वारा मादक पदार्थ गांजा का परिवहन करने और उनके फरार हो जाने की संभावना को ध्यान में रखकर सिटी कोतवाली के सामने मुख्य मार्ग में नाकाबंदी कर रायपुर से जबलपुर जाने वाली बस एमपी 20, पीए 0464 को रोककर चेक करने पर दो पुरुष एवं दो महिला अपने-अपने बैग को लेकर बस से नीचे उतर कर जाने लगे। उन्हें रोकर उनका नाम पता पूछे जाने पर अपना नाम स्वाति माहरा (29) निवासी आडावाल जगदलपुर, सुजाता बाघ (22) निवासी दिसारीगुडा जिला कोरापुट, अजय कुमार पंचाल (27) निवासी कराहीयान जिला झांसी व मोहम्मद फरीद (34) निवासी जिला झांसी का होना बताए। आरोपियों के पास रखे बैग की तलाशी पर 16 किग्रा 200 ग्राम गांजा बरामद कर जब्त किया। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को 10-10 वर्ष की आश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।


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