बेमेतरा

मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य पहचान पत्र दिखाकर कर सकेंगे मतदान
16-Oct-2023 4:21 PM
मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य पहचान पत्र दिखाकर कर सकेंगे मतदान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 16 अक्टूबर। मतदान करने के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य वैकल्पिक 12 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज होने पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र, राज्य सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, सांसदों या विधायकों अथवा विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र शामिल हैं।


अन्य पोस्ट