बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 12 अक्टूबर। ग्राम धोधरा में बीते वर्ष 21 अक्टूबर की रात अपनी मासूम बेटी को कुएं में फेंककर उसकी हत्या करने वाली आरोपी महिला बबीता यादव पति चंद्रप्रकाश यादव को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
प्रकरण को लेकर बताया गया कि जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम घोघरा गांव निवासी बबीता यादव ने 21 अक्टूबर 2022 की रात 9 बजे के करीब अपने पति से फोन पर विवाद होने के बाद गुस्से में आकर अपने 4 माह की मासूम राही यादव को घर के बाहर कुएं में फेंक दिया, जिससे बच्ची की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम करने के बाद शव का पीएम नवागढ़ के शासकीय अस्पताल में कराया।
पीएम रिपोर्ट आने के बाद महिला बबीता यादव पर धारा 201 व 302 के तहत अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद बुधवार को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने आरोपी महिला बबीता यादव को धारा 302 व 201 के तहत आजीवन करावास की सजा के साथ ही 1500 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक सूरज मिश्रा ने पैरवी की। फैसले के बाद आरोपी महिला को महिला जेल भेजा गया है।
पति से विवाद का मामला
बताया गया कि आरोपी महिला बबीता का पति चंद्रप्रकाश यादव पुणे में मजदूरी करने गया हुआ था, जिसके बाद बबीता मायके आ गई थी। 21 अक्टूबर 2022 को बबीता व उसके पति के बीच फोन पर जमकर कहासुनी हो गई।
दोनों में विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में पुत्री कुमारी राही यादव उम्र 4 माह को आरोपी महिला ने सोते से उठाकर हत्या करने की नियत से कुएं में फेंक दिया। साक्ष्य छुपाए जाने पर महिला के खिलाफ नवागढ़ थाना में धारा 302, 201 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। पुलिस की पूछताछ में महिला ने अपराध कबूला किया था। पुलिस ने हत्या के आरोप में कलयुगी मां को कोर्ट में पेश किया।


