बेमेतरा

धान बेचने डेढ़ लाख किसानों को मशीन पर अंगूठा लगाना होगा, विकल्प भी मिलेगा
12-Aug-2023 3:46 PM
धान बेचने डेढ़ लाख किसानों को मशीन पर अंगूठा लगाना होगा, विकल्प भी मिलेगा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 12 अगस्त। 
खरीदी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का बेचने वाले किसानों को केन्द्र आने पर अंगूठा लगाकर बायोमैटिक्स डिवाइस पर अंगूठे का निशान लगाना होगा। जिले में गत सत्र 126 उपार्जन केन्द्रों में 150669 किसानों से धान खरीदी की गई थी। बता दें कि जिले मे खरीफ विपणन सत्र 2023 -24 में धान उपार्जन के लिए तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। जिले के 102 समितियों के 126 केन्दो में धान खरीदी की गई थी।

गत वर्ष 126 केन्द्रों में की गई थी धान खरीदी
इस बार 9 उपकेन्द्र बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में बेचे गये धान के रकबा के आधार पर जारी सत्र में जिले के 20 क्विटल के मान से अनुमानित खरीदी 905582 मेट्रिक टन होने का अनुमान है।

नॉमिनी का विकल्प भी दिया जाएगा 
धान खरीदी में पारदर्शिता लाने के लिए इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। किसानों को विकल्प भी दिया जाएगा, जिससे उसकी गैरमौजूदगी में उसके घर के सदस्य व रिश्तेदार को नॉमिनी बनाया जा सकता है। ऐसा होने पर वे भी धान बेच सकेंगे। हिस्सेदार, बटाईदार, अधिया व रेगहा के तहत गतवर्ष की भांति पंजीयन किया जाएगा। किसान के न होने पर उसका नॉमिनी भी पंजीयन करा सकता है।

राजस्व विभाग के पास जाना होगा 
पंजीकृत किसान किसी वजह से अपना नॉमिनी अथवा आधार नंबर परिवर्तन कराना चाहें तो उसका अनुमोदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार करेंगे। गतवर्ष पंजीकृत किसानों का पंजीयन उनकी मृत्यु एवं अन्य कारणों से निरस्त किए जाने की जानकारी तहसीलदारों को प्रेषित की जाएगी। तहसीलदार को प्रदान लॉगिन आईडी से किसान पंजीयन निरस्त की कार्रवाई की जाएगी।

अलग से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं 
जिला खाद्य अधिकारी नितेश त्रिवेदी ने बताया कि पूर्व के वर्षों की भांति कृषकों को पृथक से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अंतर्गत उनका गत वर्ष का पंजीयन कैरीफॉरवर्ड कर दिया जाएगा। यदि किसान के पंजीयन में रकबा या अन्य कोई भी संशोधन कराने की स्थिति में उसे ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार नंबर, पासबुक की छायाप्रति के साथ संबंधित सहकारी समितियों में जमा कराना आवश्यक होगा। इसके अलावा नवीन पंजीयन कराने वाले किसानों को भी उक्त दस्तावेजों की छायाप्रति सहकारी समितियों में जमा कराना आवश्यक है। गत वर्ष के पंजीकृत किसान यदि अपने पंजीयन में कोई भी संशोधन कराने चाहते हैं तो वे 30 सितंबर तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना पंजीयन करा सकते है। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर तक आवेदन प्राप्त नहीं होने पर पूर्व वर्ष के पंजीयन को यथावत कैरीफॉरवर्ड कर दिया जाएगा।
 


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