बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 7 जुलाई। मोहभटठा के आवास कालोनी में घर के सामने गाली गलौज करने से मना करने वाले पर धारदार हथियार से हमला कर घायल करने वाले आरोपी साहिल खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ प्रार्थी संतोश साहू की शिकायत पर धारा 294, 506, 323, 324 भादवि आम्र्स एक्ट के तहत अपराध कायम किया गया है।
पुलिस के अनुसार बिते 3 जुलाई की रात में थाना पहुंचकर प्रार्थी संतोष साहू 54 साल वार्ड नंबर 06 बेमेतरा ने रिपोर्ट दर्ज कराया की रात्रि 9.30 बजे प्रार्थी अपने घर के बाहर में भतीजा के साथ बातचीत करते हुए खड़ा था। तभी उसके भाई के घर के सामने साहिल खान उर्फ मो. अकबर द्वारा मोहल्ले के दो लोगों को गाली-गलौज वाद विवाद कर रहे थे। उसी समय वह तथा इसका भतीजा दोनों ने साहिल खान उर्फ मो. अकबर को घर के सामने गाली देने से मना किया था। तभी आरोपी साहिल ने अपने हाथ में रखे लोहे के धारदार हथियार हमला कर प्रार्थी संतोष साहू और उसके भतीजा को चोट पहुंचाया। इसकी षिकायत पर पुलिस ने आरोपी पर धारा 294, 506, 323, 324 भादवि आम्र्स एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक लोहे का धारदार हथियार जब्त किया गया। प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध धारा 25,27 आम्र्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से प्रकरण में जोड़ा गया है। आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। कार्रवाई में निरीक्षक अजय कुमार सिन्हा, प्रधान आरक्षक पवन सिंह, खेमलाल निषाद एवं अन्य स्टाफ शामिल थे।


