बस्तर

सिरहा-गुनिया के शक में हत्या, पांच आरोपियों को उम्र कैद
05-Nov-2025 9:02 PM
सिरहा-गुनिया के शक में हत्या, पांच आरोपियों को उम्र कैद

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
जगदलपुर, 5 नवंबर।
कोड़ेनार थाना क्षेत्र के बहुचर्चित सिरहा-गुनिया हत्याकांड में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रधान सत्र न्यायाधीश गोविंद नारायण जांगड़े की अदालत ने हत्या के आरोपी मि_ू पोयाम, सुखराम पोयाम, बुधराम पोयाम, सन्नु पोयाम, और सोमडू पोयाम सभी निवासी बाटकोंटा सिलकजोड़ी पंचायत, थाना कोड़ेनार को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक ने बताया कि यह घटना दो वर्ष पूर्व की है। उस समय बामन पोयाम की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद आरोपियों को शक हुआ कि हिड़मो पोयाम सिरहा-गुनिया का काम करता है और उसी के कारण बामन पोयाम की मौत हुई है। इसी शक में आरोपियों ने हिड़मो पोयाम के घर पहुंचकर पहले गाली-गलौज किया, फिर हाथ-थप्पड़, बांस के डंडे और लोहे की टांगी से उस पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

घटना के दौरान जब रामसुख मुचाकी और उसकी मां बुधो मुचाकी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की और अश्लील भाषा का प्रयोग किया। हत्या के बाद आरोपियों ने मृतक हिड़मो पोयाम के शव को बांधकर पहाड़ी की ओर ले जाकर उसके खेत में फेंक दिया।

मामले की रिपोर्ट थाना कोड़ेनार में दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपियों को भादं संहिता की धारा 302/147, 149, 449, 323/149 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास, एक वर्ष, पांच वर्ष, तथा छह-छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक धारा में 100-100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपियों को एक-एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।


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