बस्तर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 5 मई। नाबालिग के साथ रेप करने के आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष का कठोर कारावास और 5000 जुर्माना की सजा सुनायी है।
थाना बुरगुम में पीडि़ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव में मेला देखने गई थी, दूसरे दिन अपनी सहेली के साथ शाम 5 बजे झूला झूलने गई थी, शाम 7 बजे तक झूला झूलने के बाद अपनी सहेली के साथ जंगल की ओर बाथरूम गई थी कि तभी आरोपी पांडू बेको तथा संतोष बेको दोनों पीछे से आकर प्रार्थिया के मुंह में गमछा बांधकर जंगल की ओर ले गए और दूसरा आरोपी संतोष बेको ने अपने पास रखे हुए गमछा से प्रार्थीया की सहेली के मुंह में गमछा बांधकर जंगल की ओर ले जाकर दोनों के साथ रेप किया।
प्रार्थिया की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की,जहां जांच के दौरान प्रार्थिया की उम्र 16 वर्ष से कम होने के कारण आरोपी पांडु के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया,
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के पीठासीन अधिकारी संगीता नवीन तिवारी के न्यायालय में हुआ।
न्यायाधीश ने अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (3) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत एक समान दंड होने के कारण अभियुक्त को पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत दोषी ठहराते हुए, 20 वर्ष का आश्रम कारावास और 5000 अर्थ दंड की सजा सुनाई गई।
अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा होगी। इसके साथ ही पीडि़ता को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 -क के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा घोषित मुआवजा एवं पुनर्वास नीति के तहत राशि प्रदान करने का निर्णय सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो वरुणा मिश्रा ने पैरवी की।