बलौदा बाजार

5 अवैध विकासकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर,11 को नोटिस
22-Feb-2023 3:10 PM
5 अवैध विकासकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर,11 को नोटिस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 22 फरवरी।
कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर बलौदाबाजार निवेश क्षेत्र अंतर्गत 5 अवैध विकासकर्ताओं के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। जिसमें बलौदाबाजार शहर से अश्वनी, किरण रोहरा, अखिलेश, माधुरी रानी वैगरह एवं रायपुर से कंचन गुरयानी  का नाम शामिल है।

उक्त कार्रवाई अवैध विकास के तहत भारतीय दंड संहिता धारा 420, 34 एवं नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339(ग) एवं छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 37 की उपधारा 6(क)/(ख) का पाये जाने से अपराध कायम की गई है। इसके साथ ही नगर निवेश विभाग द्वारा भाटापारा निवेश क्षेत्र अंतर्गत 11 अवैध विकासकर्ता नोटिस जारी किया गया है। जिसमें ग्राम पेण्डरी से कुंज बिहारी पिता लखन कुमार अग्रवाल के भूमि खसरा नम्बर 201/4 रकबा 0.178 हे. आकाश माधवानी पिता सुरेश कुमार माधवानी के भूमि खसरा नम्बर 201/81 रकबा 0.482 हे, श्रीमती हरप्रीत कौर पति राजा सिंह टुटेजा के भूमि खसरा नम्बर 201/61, 201/62 रकबा 0.364 हे., चंचल अग्रवाल के भूमि खसरा नम्बर 201/63 रकबा 0.405 हे., दुर्गेश अग्रवाल के भूमि खसरा नम्बर 201/80 रकबा 1.328 हे., सिद्धार्थ पाण्डेय के भूमि खसरा नम्बर 201/11 रकबा 0.020 हे., आशा देवी सचदेव के भूमि खसरा नम्बर 13/5 रकबा 0.121 हे.अशोक कुमार नत्थानी के भूमि खसरा नम्बर 27/1,28/3 रकबा 0.188 हे, संतोष पाण्डेय के भूमि खसरा नम्बर 87/1, 87/2, 87/4, 88/1, 89/1 रकबा हे. एवं विकासखंड भाटापारा के ग्राम तरेंगा से आजू राम व अन्य 12 के भूमि खसरा नम्बर 1976/2 रकबा 0.405 हे., प्रीत नत्थानी आम मुख्तिीयार विशाल ठाकुर के भूमि खसरा नम्बर 1969/1, 1969/2, 1970/5, 1978/1, 1979, 2023 रकबा हे. शामिल है।

नगर तथा गाम निवेश सहायक संचालक बीएल बांधे ने बताया कि अवैध विकास को हटाने के लिए नोटिस जारी कर 15 दिवस के अंदर जवाब मांगा गया है। जवाब अप्राप्त होने अथवा संतोषप्रद न होने की स्थिति में  नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
 


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