सारंगढ़-बिलाईगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सारंगढ़-बिलाईगढ़,29 नवंबर । कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे के निर्देश और खनि अधिकारी के मार्गदर्शन में खनिज अमला द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की जांच के लिए तीन दिनों तक आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
सहायक खनि अधिकारी बजरंग पैकरा ने बताया कि 26 नवंबर को तहसील सरिया के कटंगपाली-बोन्दा क्षेत्र में गौण खनिज मुरूम के अवैध उत्खनन के संबंध में 1 जेसीबी मशीन और 2 ट्रैक्टर (लगभग 20 घन मीटर) जब्त किए गए। सरिया तहसील के स्वीकृत उत्खनन पट्टा गौण खनिज डोलोमाइट—मेसर्स रायगढ़ मिनरल्स प्रा. लिमिटेड (प्रो. कमल शर्मा) को निरीक्षण के दौरान छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 51 के उल्लंघन पर नोटिस दिया गया।
इसी प्रकार स्वीकृत अस्थायी भंडारण डोलोमाइट—मेसर्स पुष्पा मिनरल्स (प्रो. भरतलाल पटेल) को छत्तीसगढ़ खनिज खनन, परिवहन एवं भंडारण नियम 2009 के उल्लंघन पर नोटिस जारी किया गया।
27 नवंबर को कटंगपाली क्षेत्र में गौण खनिज चूना पत्थर के अवैध परिवहन में प्रयुक्त एक हाईवा (सीजी 13 एआर 6309), वाहन मालिक अशोक सिंघल, पर कार्रवाई की गई। वाहन को थाना बरमकेला की सुपुर्दगी में दिया गया। 28 नवंबर को तहसील सारंगढ़ के कोसीर क्षेत्र में रेत के अवैध परिवहन में प्रयुक्त 4 ट्रैक्टरों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें थाना कोसीर की सुपुर्दगी में दिया गया।
सभी कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 और खान एवं खनिज विकास अधिनियम, 1957 की धारा 21 के तहत की गई।
जिला प्रशासन ने कहा है कि अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के संबंध में आगे भी कलेक्टर के निर्देश और उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई जारी रहेगी।


