सारंगढ़-बिलाईगढ़
गैंगरेप: दो आरोपियों को उम्र कैद
15-Oct-2025 7:24 PM
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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सारंगढ़, 15 अक्टूबर। फॉस्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) सारंगढ़ ने सामूहिक रेप के एक मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मामला थाना बरमकेला क्षेत्र का है। आरोपियों शिवा भारती और पोषण भारती ने अक्टूबर 2024 में 16 वर्षीय नाबालिग पीडि़ता को शरद पूर्णिमा मेला जाते समय रोककर अपने घर ले जाकर सामूहिक रेप किया था। घटना के बाद थाना बरमकेला में प्राथमिकी दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अपर सत्र न्यायाधीश अमित राठौर की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही, अदालत ने पीडि़ता के पुनर्वास और प्रतिकर भुगतान की अनुशंसा राज्य शासन से की है। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रफुल्ल कुमार तिवारी ने पैरवी की।
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