सारंगढ़-बिलाईगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सरसीवां, 3 जून। जिला कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी द्वारा पिछले दिनों ग्रीष्म कालीन ऋतु को ध्यान में रखते हुए सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में पेयजल सुनिश्चित करने हेतु संपूर्ण जिले को 31 जुलाई तक जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है, और साथ ही इस जिले में उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी नया बोर खनन नहीं होगा।
लेकिन बिलाईगढ़ ब्लाक क्षेत्र में कलेक्टर के आदेशों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। बोरवेल्स रखें वाहनों के मालिकों द्वारा धड़ल्ले से गांव-गांव में पहुंच कर नया बोर खनन का कार्य करने में बाज नहीं आ रहे हैं, और यह बोर खनन करने वाले अपनी बोर खनन गाड़ी को रात के अंधेरों में ले जाकर गांव-गांव में बोर खनन बड़े धड़ल्ले से कर रहे हैं, जबकि गर्मी में पानी का लेवल जमीन से बहुत नीचे चला गया है।
बोरवेल गाड़ी मालिकों द्वारा बिलाईगढ़ के किसी भी सक्षम अधिकारी से कोई भी परमिशन नहीं लिया है। नया बोर खनन करवाने वाले लोगों ने अपना नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि बोर खनन करवाने वाले लोगों से बोर खनन कार्य के लिए सक्षम अधिकारी से परमिशन लेने के नाम से 2000 से 3000, रूपये बोर गाड़ी के एजेंटों द्वारा लेने की बात सामने आई है। जानकारी हो की वाटर लेवल काफी अधिक नीचे चले जाने के बावजूद भी बिलाईगढ़ ब्लॉक के गांव-गांव में अवैध रूप से बोर खनन कार्य हो रहा है।


