सारंगढ़-बिलाईगढ़
कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सरसींवा, 3 जून जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के ग्राम पंचायत पण्ड्रीपाली के मिनीमाता महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष भेषबाई खंूटे को कोर्ट द्वारा आदेश पारित होने के बाद भी प्रभार नहीं देने का मामला सामने आया है।
स्व सहायता समूह की अध्यक्ष भेषबाई खंूटे ने बताया कि हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत पण्ड्रीपाली में संचालित शासकीय राशन दुकान के संचालन का प्रभार मिनीमाता समूह को देने का आदेश दिया।
उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 31 मार्च 23 के अनुसार ग्राम पंचायत पण्ड्रीपाली में संचालित राशन दुकान के संचालन का प्रभार मिनीमाता समूह के पास ही रहना है,पर कलेक्टर सारंगढ़ बिलाईगढ़ के आदेश के अनुसार से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलाईगढ़ के द्वारा 20 अप्रैल को आदेश कर पुन: प्रभार अम्बेडकर महिला स्व सहायता समूह, पण्ड्रीपाली को देने का आदेश किया गया। तब उनके द्वारा पुन: हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत किया गया। जिस पर हाईकोर्ट के द्वारा 8 मई को आदेश कर यथा स्थिति रखने का आदेश दिया गया है। जिसे अपील के निराकरण तक रखे जाने का आदेश किया गया है।
मिनीमाता समूह द्वारा ग्राम पंचायत पण्ड्रीपाली में संचालित राशन दुकान का प्रभार अम्बेडकर महिला स्व सहायता समूह पण्ड्रीपाली को प्रदान नहीं किया गया। जबकि समूह के पास सामग्री बचत है, लेकिन मिनीमाता समूह के द्वारा अम्बेडकर महिला स्व सहायता समूह पण्ड्रीपाली प्रभार नहीं दिया गया है जो कोर्ट की अवमानना है।
इस संदर्भ में बिलाईगढ़ के खाद्य निरीक्षक कृष्णा राठौर ने बताया कि कोर्ट ने अंबेडकर महिला स्व सहायता समूह को यथास्थिति प्रभार में रखने का आदेश पारित किया है। न्यायालय के पारित आदेश का हमने पालन किया।


