राजनांदगांव
नमी के नाम पर 10 कट्टा धान रखने का मामला
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 6 दिसंबर। जिले में धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने हेतु मोहला-मानपुर-अं. चौकी कलेक्टर तुलिका प्रजापति द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई है। ग्राम बहोरनभेड़ी के किसान देवीलाल साहू ने 02 दिसंबर 2025 को शिकायत दर्ज कराई थी कि धान उपार्जन केंद्र छछानपहरी में उन्होंने 24 नवंबर 2025 को धान बेचा था। केंद्र प्रभारी गिरधर साहू द्वारा अधिक नमी का बहाना बनाते हुए उनसे 10 कट्टा बोरी धान नमी की भरपाई के नाम पर रख लिया। किसान ने इसकी जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की थी।
सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं से प्राप्त जानकारी अनुसार कलेक्टर प्रजापति ने उक्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सहायक आयुक्त सहकारिता अनिल कुमार बनज, खाद्य अधिकारी दिलीप प्रधान, नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक एसएल ठाकुर को शिकायत की तत्काल जांच कर कार्रवाही के निर्देश दिए थे। निर्देशानुसार संयुक्त रूप ने उसी दिन उपार्जन केंद्र छछानपहरी पहुंचकर किसान देवीलाल साहू की उपस्थिति में जांच की। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर किसान को उनके 10 बोरी धान वापस किया गया।
कलेक्टर ने प्रमाणित शिकायत के आधार पर समिति के प्राधिकृत अधिकारी जीवनलाल भुआर्य को केंद्र प्रभारी गिरधर साहू के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जिसके पालन में समिति की बोर्ड बैठक 04 दिसंबर 2025 को बुलाई गई। जिसमें गिरधर साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते उन्हें समिति प्रबंधक एवं धान खरीदी प्रभार से हटा दिया गया। साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश भी जारी किया गया है। किसानों की सुविधा और उपार्जन केंद्र के कार्य सुचारू रखने के लिए समिति के विक्रेता राकेश गिर गोस्वामी को नया समिति प्रबंधक एवं धान खरीदी प्रभारी नियुक्त किया गया है।
पुलिस में शिकायत को लेकर विवाद, कार्रवाई
राजनांदगांव, 6 दिसंबर। पुलिस में शिकायत को लेकर वाद-विवाद करने वाले अनावेदक के विरूद्ध पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। पुलिस ने अनावेदक को न्यायालय में पेश किया। मिली जानकारी के अनुसार सोमनी थाना प्रभारी निरीक्षक अरूण कुमार नामदेव के नेतृत्व में ग्राम देवादा में पुलिस में शिकायत की बात से आक्रोशित होकर शांति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की नीयत से वाद-विवाद कर रहे अनावेदक भोलाराम चौहान 36 साल निवासी ग्राम गनियारी दुर्ग को धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर अनावेदक को प्रतिबंधित करने धारा 126, 135(3) बीएनएसएस का इस्तगाशा तैयार कर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट राजनांदगांव के न्यायालय पेश किया गया है।


