राजनांदगांव

मानक क्षमता से अधिक आवाज में डीजे बजाने वाले संचालकों पर कार्रवाई
31-Aug-2024 3:09 PM
मानक क्षमता से अधिक आवाज में डीजे बजाने वाले संचालकों पर कार्रवाई

 पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में की कार्रवाई  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 31 अगस्त। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में डीजे संचालकों द्वारा मानक क्षमता से अधिक डेसिबल की ध्वनि से अधिक डीजे बजाने पर पुलिस ने कार्रवाई की। कोतवाली पुलिस ने 4 डीजे संचालकों और बसंतपुर पुलिस ने एक और डोंगरगढ़ पुलिस ने एक डीजे संचालकों पर कार्रवाई करते साउंड सिस्टम को जब्त किया।

मिली जानकारी के अनुसार एसपी मोहित गर्ग के निर्देशन पर एएसपी आप्स मुकेश ठाकुर एवं एएसपी राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में जिले के थाना व चौकी क्षेत्रों में मानक क्षमता से अधिक डेसिबल की ध्वनि से प्रसार करने वाले डीजे संचालकों के विरूद्ध उच्च न्यायालय के गाईड लाईन एवं कोलाहल अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिया गया था।

इस पर कोतवाली पुलिस ने थाना क्षेत्रांतर्गत लखोली में सार्वजनिक स्थान पर अधिक आवाज में साउंड सिस्टम बजाते आरोपी घनश्याम साहू (26) के पास से 2 टॉप साउंड बाक्स, एक नग एम्पली फायर, एक बेस साउंड बाक्स और म्युनिसिपल स्कूल मैदान के पास सार्वजनिक स्थान पर अधिक आवाज में साउंड सिस्टम बजाते ओमप्रकाश वर्मा (29) के कब्जे से एक बेस, 2 टॉप बाक्स, एक एम्पलीफायर, हंसराज मेश्राम (28) के कब्जे से एक एम्पलीफायर, और सम्मी कामडे (31) के कब्जे से एक एम्पली फायर, एक  बेस साउंड बाक्स जब्त कर चारों के विरूद्ध धारा 4, 15 छग कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की।

इसी तरह बसंतपुर पुलिस द्वारा कमला कॉलेज के सामने रोड पर सार्वजनिक स्थान पर अधिक आवाज में साउंड सिस्टम बजाते आरोपी चेतन्या वार्के (23) के पास से एक एम्पली फायर, 3 साउंड बाक्स जब्त कर धारा 16 कोलाहल अधिनियम सन 1985 के तहत कार्रवाई की गई। वहीं डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा डोंगरगढ़ में सार्वजनिक स्थान पर अधिक आवाज में साउंड सिस्टम बजाते आरोपी निशांत शर्मा (28) के पास से 2 साउंड बाक्स, 01 एम्पली फायर जब्त कर धारा 3,4,5/15(1) कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।


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