राजनांदगांव

ढीली वसूली पर कर्मचारी होंगे निलंबित
11-Mar-2023 5:05 PM
ढीली वसूली पर कर्मचारी होंगे निलंबित

आयुक्त ने कड़े तेवर दिखाते लक्ष्य पूरा करने पर दिया जोर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 11 मार्च। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के माह अंत तक शत-प्रतिशत वसूली करने पर नगर निगम आयुक्त ने कड़े तेवर दिखाते लक्ष्य को पूरा करने पर जोर देते कहा कि ढ़ीली वसूली पर कर्मचारियों  पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में गत् सप्ताह की वसूली के आधार पर अब तक की वसूली की जानकारी लेकर कम वसूली  पर नाराजगी जाहिर की।

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि गत् वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में मांग एवं वसूली दोनों में वृद्धि होनी चाहिए, किन्तु मांग में तो वृद्धि हुई है, लेकिन मांग की तुलना में वसूली कम है, जो कि वसूली के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सप्ताह वसूली की समीक्षा की जा रही है, इसके बावजूद वसूली में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हो पा रही है। समस्त सहायक राजस्व निरीक्षक व राजस्व उप निरीक्षक मांग के अनुरूप वसूली करना सुनिश्चित करें एवं मार्च माह अंत तक शासन लक्ष्य के अनुरूप वसूली शत-प्रतिशत वसूली करें। वसूली में लापरवाही करने पर संबंधित के विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने वार्ड प्रभारियों से अपने- अपने प्रभारित वार्ड के बडे बकायेदारों की जानकारी लेकर नल विच्छेदन करने की गई कार्रवाई की जानकारी ली। वार्ड प्रभारियों ने अपने-अपने वार्ड में नल विच्छेदन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ करदाता होली के बाद करो का भुगतान करने कहा है। आयुक्त चतुर्वेदी ने कहा कि अतिशीघ्र भुगतान नहीं करने पर नल विच्छेदन की कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई से उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं। उन्होंने जल विभाग के सहायक अभियंता प्रणय मेश्राम से कहा कि नल विच्छेदन के लिए दो टीम और राजस्व विभाग को दें। जिससे प्रतिदिन नल विच्छेदन के प्रकरण में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि आगजनी से जिन वार्डों के दस्तावेज की क्षति हुई है उसे रिकार्ड एवं रसीद बुक के आधार पर दुरूस्त करें तथा वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

आयुक्त चतुर्वेदी ने बडे बकायादारों के कुर्की के संबंध में जानकारी ली। उपायुक्त एवं राजस्व अधिकारी सुनील अग्रहरि ने बताया कि निगम सीमाक्षेत्र के लगभग 20 बडे बकायेदारों को निगम अधिनियम की धारा 173 के अंतर्गत बिल प्रेषित किया गया था, बिल देने के उपरांत भी उनके द्वारा आज पर्यान्त बकाया राशि निगम कोष में जमा नहीं की गयी। नियमानुसार 15 दिवस के भीतर निगम अधिनियम की 174 के अधिन पुन: मांग सूचना प्रेषित किया गया है। प्रेषित उपरांत करों का भुगतान नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने उपायुक्त श्री अग्रहरि से कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति में लगभग 20 दिन शेष है, जिसे ध्यान में रखते लक्ष्य के अनुरूप वसूली कराना सुनिश्चित करें, लापरवाही पर संबंधित के विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई करें। उन्होंने  सभी बकायेदारों से अपील करते कहा कि अपने सभी बकाया करों का भुगतान कर अधिभार से बचे। बैठक में समस्त राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक एवं सहायक राजस्व निरीक्षक उपस्थित थे।


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