राजनांदगांव

प्रीमियम राशि जमा करने आयुक्त ने दिया अंतिम नोटिस
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 29 दिसंबर। नगर में भारी वाहनों से होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते नगर निगम द्वारा जीई रोड रेवाडीह के पास यातायात नगर का निर्माण किया गया हैै, जिसे विधिवत आबंटित करने प्रक्रिया की गयी।
आबंटित भूखंड के प्रीमियम राशि जमा करने निगम के राजस्व विभाग द्वारा संबंधितों को अनेक नोटिस जारी की गयी तथा परिवहन संघ के पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर प्रीमियम राशि जमा करने अपील की गयी, किन्तु आज दिनांक तक आबंटितों द्वारा भूखंड राशि जमा नहीं की गई, जिस पर नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने तीन दिवस के भीतर भूखंड के प्रीमियम राशि जमा कर अनुबंध निष्पादन करने अंतिम नोटिस जारी किया है।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि यातायात नगर के आबंटित भूखंड का प्रीमियम राशि जमा करने 16 सितंबर 2022 व 10 अक्टूबर 2022 को प्रतिनिधि मंडल की बैठक बुलाई गयी थी, बैठक में राशि का भुगतान किये जाने की सहमति दी गयी थी। सहमति पश्चात भी प्रीमियम राशि जमा नहीं की गयी, जिस पर नगर निगम द्वारा नोटिस दिया गया। इसी प्रकार परिवहन संघ के पदाधिकारी तथा जिला चयन समिति की अध्यक्षता में 27 सितंबर 2014 की बैठक के अनुसार प्रतिनिधि मंडल द्वारा 12.50 प्रतिशत राशि अक्टूबर 2015 में 12.50 प्रतिशत राशि अप्रैल 2016 में 12.50 राशि अक्टूबर 2016 तथा 12.50 प्रतिशत राशि अपै्रल 2017 में जमा किए जाने के प्रस्ताव पर प्रतिनिधि मंडल द्वारा सहमति दी गयी थी, किन्तु इसके पश्चात भी प्रीमियम राशि जमा नहीं की गयी। उन्होंने बताया कि बकाया राशि जमा नहीं करने पर 11 अगस्त 2021, 12 सितंबर 2022 व 7 अक्टूबर 2022 को दो दिवस के अंदर सम्पूर्ण प्रीमियम राशि जमा कर अनुबंध निष्पादन करने पत्र प्रेषित किया गया, किन्तु आज पर्यन्त तक राशि जमा नहीं की गयी।
विदित हो कि पूर्व में राशि जमा नहीं करने पर 20 भूखंड (भूखण्ड क्र. ई/46, ई/10, एच/19, ई/26, ई/75, क्यू/7, एच/03, एच/22, ई./29, आर/04, आर/24, ई/14, ई/33, आर/02, एच/17, क्यू/19, आर/08, व आर/07) की अमानती राशि राजसात करने भूखंड निरस्त करने तत्कालीन आयुक्त द्वारा महापौर परिषद मेे प्रस्ताव भेजा गया, जिस पर महापौर परिषद की बैठक 24 सितंबर 2019 को उपरोक्त 20 भूखंड को निरस्त कर उपरोक्त भूखंडों को व्यवस्थापन के तहत पुन: आबंटित करने स्वीकृति प्रदान की गयी थी।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते यातायात नगर में आबंटित भूखंड का तीन दिवस के भीतर प्रीमियम राशि जमा कर अनुबंध निष्पादित करने अंतिम नोटिस दिया गया है, नोटिस उपरांत राशि जमा नहीं करने पर आबंटित भूखंड स्वमय निरस्त होकर जमा राशि राजसात हो जाएगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की होगी तथा किसी भी प्रकार की न्यायालयीन प्रक्रिया मान्य नहीं की जाएगी।