राजनांदगांव

अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई जारी
राजनांदगांव, 19 अक्टूबर। अवैध कॉलोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध नगर निगम द्वारा निगम सीमांतर्गत सख्त रवैया अपनाकर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अवैध प्लाटिंग की जांच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कॉलोनी भूमि विक्रय पर बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। अब तक कई क्षेत्र के अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करने के साथ-साथ अवैध कॉलोनी में बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस दिया गया है।
अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्रवाई करने कलेक्टर डोमन सिंह द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को नगर निगम द्वारा वार्ड नं. 45 स्थित में कौरिनभाठा मुक्तिधाम के पास अवैध प्लाटिंग कर मुरूम रोड एवं नाली का निर्माण करने पर उसे जेसीबी से उखाडक़र मुरूम जब्त करने की कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के संबंध में नगर निगम आयुक्त डॉ. डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि अवैध कालोनी निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश शासन-प्रशासन द्वारा दिए गए थे। नगर निगम की टीम निरीक्षण कर निगम सीमांतर्गत अवैध कॉलोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कड़ी कार्रवाई कर रही है और अवैध प्लाटिंग की जांच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कॉलोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। जिसके तहत कंचनबाग, लखोली, रेवाडीह आदि क्षेत्रों में हो रहे अवैध प्लाटिंग ध्वस्त किया गया और मंगलवार को वार्ड नं. 45 कौरिनभाठा मुक्तिधाम के पास भूमि खसरा क्र. 282/1 व 273/1 भूमि पर अवैध प्लाटिंग कर मुरूम रोड एवं नाली का निर्माण किया जा रहा था, जो कि छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 ग (2) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है, जिस पर कार्रवाई करते निगम की टीम द्वारा उक्त अवैध प्लाटिंग को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त कर नाली तोडऩे की कार्रवाई की गयी। इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कार्रवाई के दौरान उप अभियंता अनुप पाण्डे, पटवारी मिलिन्द रेड्डी व गणेश झा निगम का अतिक्रमण अमला उपस्थित था। आयुक्त चतुर्वेदी ने संबंधित अधिकारियों को कहा कि निगम सीमाक्षेत्र में अवैध कॉलोनी एवं अवैध प्लाटिंग की जांच कर नोटिस जारी करें और यदि संबंधित के द्वारा अवैध प्लाटिंग कार्य बंद नहीं किया जाता तो उनके विरूद्ध निगम प्रावधानों के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें।