रायपुर
आरबीआई ने जारी किए निर्देश, नहीं देने वाले बैंक की लोकपाल से शिकायत भी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 जून। भारतीय रिजर्व बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों (सीनियर सिटीजन) और दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए विशेष नियम और दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दृष्टिबाधित या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग सुविधाएं देना अनिवार्य है।इसके तहत घर बैठे नकदी जमा करना/निकालना, चेक पिकअप करना, डिमांड ड्राफ्ट पहुंचाना और जीवित प्रमाण पत्र एकत्र करने जैसी सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि, बैंक इसके लिए एक निर्धारित सेवा शुल्क ले सकते हैं।
आरबीआई के निर्देशानुसार, बचत खाते में मांग करने पर प्रतिवर्ष न्यूनतम 25 चेक पन्ने मुफ्त दिए जाने का प्रावधान है।साथ ही, बैंक वरिष्ठ नागरिकों को चेकबुक लेने या केवाईसी अपडेट कराने के लिए शाखा में भौतिक रूप से उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।
60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सभी बैंक शाखाओं में अलग प्राथमिकता वाली लाइन या अलग काउंटर की व्यवस्था करना आवश्यक है ताकि उन्हें सामान्य ग्राहकों की तरह लंबी लाइनों में न लगना पड़े। यह सुविधाएं नहीं मिलने पर नागरिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सबसे पहले बैंक मैनेजर या बैंक के आंतरिक शिकायत निवारण सेल में शिकायत करें।यदि बैंक 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं देता या आप समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो आरबीआई के शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल ष्द्वह्य.ह्म्ड्ढद्ब.शह्म्द्द.द्बठ्ठ पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आरबीआई का टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14448 या आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर भी कर सकते हैं।


